भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका, हाथ से निकल सकता है अरबों का बंगला
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भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका, हाथ से निकल सकता है अरबों का बंगला

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित घर को बचाने के मामले में UK कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इतना ही नहीं माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने आलीशान बंगले से हाथ धोना पड़ सकता है.

भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका, हाथ से निकल सकता है अरबों का बंगला

लंदन : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित घर को बचाने के मामले में UK कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इतना ही नहीं माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने आलीशान बंगले से हाथ धोना पड़ सकता है. दरअसल, स्विस बैंक यूबीएस द्वारा कर्ज की वसूली के लिए जब्ती के खिलाफ उनकी कानूनी टीम द्वारा दी गई दलीलों को यूके हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बैंक ने गिरवी रखकर लिए गए 20.4 मिलियन पाउंड (करीब 195 करोड़ रुपये) के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेंट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी.

मामले की अगली सुनवाई मई 2019 में होगी
कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को यूके हाईकोर्ट में विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई मई 2019 में होगी. हाई कोर्ट ने बुधवार को यूबीएस की अर्जी के पक्ष में फैसला दिया. यूबीएस ने अपने बयान में कहा, 'हाईकोर्ट के इस निर्णय से बैंक खुश है. यह देखते हुए कि कार्रवाई चल रही है ऐसे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.'

घर में एक गोल्डन टॉइलट सीट भी मिली
गौरतलब है कि लंदन स्थित कॉर्नवॉल टेरेस स्थित माल्या के घर में एक गोल्डन टॉइलट सीट भी है. ऐसे में इस सीट के यूबीएस बैंक के अधिकार में जाने की उम्मीद की जा रही है. माल्या अपने घर को यूबीएस द्वारा अधिकार में लिए जाने से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद माल्या की तरफ से दी गई कई दलीलों को खारिज कर दिया.

दूसरी तरफ बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर रोक की मांग की गई थी. ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के सामने एक याचिका दायर करके माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 के तहत 'भगोड़ा' घोषित करने का अनुरोध किया था.

माल्या ने निचली अदालत में आवेदन दायर करके ईडी की याचिका पर सुनवाई पर 26 नवंबर तक रोक का अनुरोध किया था. 26 नवंबर को पीएमएलए के तहत संचालित अपीलीय न्यायाधिकरण बैंकों के परिसंघ द्वारा उनका बकाया वापस पाने के लिए दायर मामलों की सुनवाई करेगी. विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर को माल्या का आवदेन खारिज किया था जिसके बाद शराब कारोबारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

(इनपुट भाषा से भी)

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