सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा PAN Card, जानिए कैसे करें अप्लाई
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सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा PAN Card, जानिए कैसे करें अप्लाई

जानकारियां सरकार से साझा कीजिए और झट से आपको ई-पैन कार्ड (e-Pan Card) जारी कर दिया जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर....

नई दिल्ली: अब आपके लिए पैन कार्ड (PAN Card) बनाना चुटकियों का खेल बनने वाला है. केंद्र सरकार इसी महीने आपको फटाफट PAN Card बनाने की सुविधा मुहैया कराने लगेगी. इसके लिए राजस्व विभाग (Revenue Department) ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. बस कुछ जरुरी जानकारियां सरकार से साझा कीजिए और झट से आपको ई-पैन कार्ड (e-Pan Card) जारी कर दिया जाएगा.

ये है झटपट पैन कार्ड पाने का तरीका
राजस्व विभाग का कहना है कि ई-पैन कार्ड हासिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट में सबसे नीचे Apply e-PAN पर जाकर क्लिक करना होगा. इस सेक्शन में जाकर आवेदक को अपना ब्यौरा और आधारकार्ड (Aadhaar card) की जानकारी साझा करनी होगी. आधारकार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इस OTP की मदद से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा. एक बार सही जानकारी सिस्टम में मैच होने के तुरंत बाद आवेदक को ई-पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ये पैन कार्ड आपके ईमेल पर भी भेजा जाएगा. आप इस ई-पैन को डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

क्यों शुरू हो रहा है ई-पैन सुविधा
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने जानकारी दी है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में तुरंत पैन कार्ड जारी करने का जिक्र किया था. आयकर विभाग ने इस योजना को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली है. राजस्व सचिव ने बताया कि ये योजना इसी महीने से शुरू हो रही है. 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अब आधार कार्ड की जानकारी पैन के साथ लिंक करने की योजना बनाई है. इसके लिए ऐप्लिकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. अधिकारियों का कहना है कि आए दिन होने वाले पैन कार्ड धांधलियों पर भी इससे नकेल कसने में मदद मिलेगी. साथ ही पैन नंबर के जरिए धोखाधड़ी रोकने में सहायता मिलेगी. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी है. 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स विभाग दो एजेंसियों NSDL और UTI-ITSL के जरिए पैन कार्ड जारी करता है. 

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