नई दिल्ली: अगर आपने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच जीवन बीमा (Life Insurance) खरीदा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर आई है. अब आपको बीमा (Insurance) खरीदने के बाद पॉलिसी डॉक्युमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपको पॉलिसी के डॉकुमेंट्स मिल जाएंगे. बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDA) ने मौजूदा हालात और आपकी सहुलियत को देखते हुए अपने नियमों में बदलाव किया है.


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आपको झट से मिलेगी ई-पॉलिसी
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी (e- policy) जारी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी.


बीमा कंपनियों पर शर्तों के साथ मिली है छूट
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज (Policy Documents) को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी. हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है. इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी.


विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है. कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा. साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी. यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा.


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इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है.