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How to open security guard agency: अगर आप कम खर्च में खुद का काम शुरू करना चाहते हैं. तो हम आपको ऐसा आइडिया बता रहे हैं जो न केवल आपको तगड़ी कमाई कराएगा बल्कि आपको दूसरों को नौकरी देने लायक भी बना देगा. ये बिजनेस है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मुहैया कराने का. जहां आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) खोलकर बेहद कम खर्च में इस बिजनेस में उतर सकते हैं.
'काम की कमी नहीं'
बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटे-छोटे काम करने वाले सर्विस सेक्टर के दफ्तर हर किसी को सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आप अपनी सुरक्षा एजेंसी खोलकर इस सेक्टर में मैन पावर सप्लाई का काम आगे बढ़ा सकते हैं. आज अपार्टमेंट हो या ATM, पब हो या बार या फिर छोटी सी दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल. आज शायद ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां लोगों को सिक्योरिटी गार्ड (Security Gaurd) और सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) की जरूरत न पड़ती हो. अब तो लोग अपने घरों में भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात करते हैं. इसी तरह से बड़े-बड़े कारोबारी और नेता भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अच्छी और भरोसेमंद सिक्योरिटी एजेंसी की तलाश में रहते हैं.
कंपनी बनाकर कराएं रजिस्ट्रेशन
सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी शुरू करने के लिए निवेश की बात करें तो आप अगर अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कम निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी कंपनी बनाने के जरूरत होती है तो ईएसआईसी और पीएफ रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है. वहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा अपनी कंपनी को लेबर कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है.
PSARA लाइसेंस जरूरी
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस Private Security Agency Regulation Act 2005 के तहत जारी होता है. इसे PSARA कहते हैं. इस लाइसेंस के बगैर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चलाई जा सकती. इसके लिए लाइसेंस देने से पहले आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है. वहीं एजेंसी खोलने के लिए स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित संस्थान से सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग को लेकर एक करार करना होता है.
नियम और फीस भी जानिए
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए. आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए. आवेदक को लाइसेंस फीस (license fees) भरनी होती है. एक जिले में सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लाइसेंस लेना हो तो करीब 5000 रुपये, 5 जिलों में सेवाएं देने के लिए करीब 10,000 रुपये और एक राज्य में अपनी एजेंसी संचालित करने के लिए 25,000 रुपये तक फीस लगती है. लाइसेंस मिलने के बाद आपकी एजेंसी को पसारा एक्ट के सभी मानदंडों का पालन करना होता है. इस तरह आप धीरे-धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं.
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