6 करोड़ लोगों को मिलेंगे PACL में फंसे हुए 49000 करोड़, 30 अप्रैल तक कर दें आवेदन
अगर आप भी चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड के निवेश्क हैं और अभी तक भी आपने अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पैसा वापस पाने के लिए अब आपके पास केवल 1 सप्ताह का समय बचा है.
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नई दिल्ली : अगर आप भी चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड के निवेश्क हैं और अभी तक भी आपने अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पैसा वापस पाने के लिए अब आपके पास केवल 1 सप्ताह का समय बचा है. अंतिम दिन सेबी की बेवसाइट पर लोड बढ़ने की आशंका के कारण निवेशकों को जल्द से जल्द रिफंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. सेबी ने फरवरी में पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49000 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. निवेशक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता है- http://sebipaclrefund.co.in/
30 अप्रैल है आखिरी तारीख
निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए कैसे आवेदन करें, इस बाते में बताने के लिए सेबी ने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो भी तैयार किए हैं. इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. क्लेम करने की आखिरी तारीफ 30 अप्रैल 2019 है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी निवेशक इस तारीख से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर दें. सेबी ने सख्त हिदायत दी है कि निवेशक पर्ल्स (Pearls) में निवेश के ओरिजनल दस्तावेज किसी को भी न दें.
क्लेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
हमारी सहयोगी वेबसाइट www.zeebiz.com/hindi के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा. अगली बार लॉनइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा. दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है. नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी.
यह वीडियो देखकर समझें आवेदन प्रक्रिया
ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे?
आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे-
- पैन कार्ड की कॉपी
- हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो
- कैसिल चैक की कॉपी
- बैंकर का प्रमाणपत्र
- पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी
- पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)
ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.
अगर पैन कार्ड न हो तो?
बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं. सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी. यदि निवेशकों को कोई शंका हो तो वे 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं.