इस बीच मुंबईकरों के लिए एक राहत की खबर है. मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने निजी गाड़ी में बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. यानी मुंबई में अब प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने हुए बैठा है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि बीएमसी ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल (Face Mask) करते रहने की अपील है. महानगर पालिका का कहना है कि भले ही कोरोना की दवाई आ गई हो, लेकिन अपने अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.
निजी गाड़ी में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो, लोकल ट्रेन वगैरह में मास्क लगाना अब भी जरूरी होगा. BMC ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. BMC ने मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते साल अप्रैल पर मास्क लगाना अनिवार्य किया था. मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान था. हालांकि बाद में जुर्माने की राशि को घटाकर 200 रुपये कर दिया गया था.
इसके साथ ही दो पहिया वाहनों जैसे स्कूटर या बाइक, तीन पहिया वाहनों में सफर के दौरान मास्क लगाना अब भी जरूरी होगा. बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ-साथ सामुदायिक सेवा का दंड भी दिया था. जैसे अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाना या कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देना जैसे भी काम करने पड़ सकते हैं.
कोरोना काल के दौरान बीएमसी ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते के लिए पूरी मुंबई में 1200 मार्शल को तैनात किए थे. बीएमसी के 24 वार्डों में हर वार्ड में 50 मार्शल को तैनात किया गया था. औसतन बीएमसी हर रोज 40 से ज्यादा को बिना मास्क के पकड़ती है और उनपर जुर्माना लगाती है. बीएमसी ने सिर्फ इस लाल 13000 लोगों को बिना मास्क पकड़ा है और उनसे 27 लाख रुपए जुर्माने के रूप मे वसूल किए हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में फेस मास्क नहीं पहने पर 2000 रुपये जुर्माना है. दिल्ली पुलिस रोजाना सैकड़ों ऐसे लोगों के चालान काटती है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है.
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