18 से 70 साल तक की उम्र वाला कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकता है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत हर साल के लिए बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत एक्सीडेंट होने पर 30 दिन के अंदर क्लेम करना होता है. यह क्लेम अधिकतम 60 दिन में सेटलमेंट हो जाता है. इस योजना के तहत इंश्योरेंस लेने के लिए आपके अकाउंट में 31 मई तक पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए ताकि यह राशि ऑटो डिडक्ट हो जाए.
अगर पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलने का प्रावधान है. एक्सीडेंट में दोनों आंखों की पूरी क्षति या दोनों हाथ या दोनों पैर काम करने में अक्षम हो जाते हैं या एक आंख की नजर खत्म हो जाती है या एक हाथ या एक पैर काम नहीं करता है तो भी पॉलिसीहोल्डर को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं.
अगर एक्सीडेंट में पॉलिसीहोल्डर की एक आंख की नजर की कुल और अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ या एक पैर काम करने में अक्षम हो जाता है तो इस स्थिति में एक लाख रुपये मिलने का प्रावधान है.
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक्ड सेविंग अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है या पॉलिसीहोल्डर ने अकाउंट बंद करा दिया है तो कवर नहीं मिलेगा. अगर बीमाधारक का बीमा एक से ज्यादा बैंक खाते से कवर होता है और कंपनी को प्रीमियम अनजाने में हासिल होता है तो कवर सिर्फ एक खाते पर ही मिलेगा.
आप इस योजना (PMSBY) के लिए अपने बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों या किसी दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से खरीद सकते हैं, जो नियमों और बैंक के साथ टाइअप पर यह प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं.
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