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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी देती है. कई बार ऐसा होता है कि घर बनकर तैयार हो जाता है, संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे नियमित रूप से ईएमआई भी वसूलते हैं लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलती है. कई बार एक ही प्लॉट पर बने दो अलग-अलग मकानों में किसी एक की सब्सिडी आ जाती है और दूसरे की नहीं आती ऐसे में, आपको अपने स्टेटस को चेक करना बहुत जरूरी होता है.
इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में सूची में आपका नाम है या नहीं, इसे आप आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपके पास आवेदन के बाद मिला रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए. इसके जरिए आप अपनी सब्सिडी के स्टेटस को चेक कर सकते हैं. इसे चेक करने के चार आसान तरीके हैं.
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इस योजना के तहत जो लोग शहरी क्षेत्रों में पहली बार घर खरीदते हैं या निर्माण करवाते हैं तो उन्हें CLSS अथवा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक तय राशि इस योजना के तहत आवास के निर्माण के लिए दी जाती है. यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अलग नियम हैं. पहले इस योजना का लाभ लेने वालों की आय की सीमा 6 लाख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया है. इस योजना के तहत किसी भी वर्ग के लोग अपनी आय के अनुसार सरकार की तरफ से अपने पहले घर के लिए सबसिडी का फायदा ले सकते हैं.
सरकार की इस शानदार योजना का लाभ 21 से 55 साल के बीच की उम्र के लोग ले सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग EWS के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए. वहीं, मध्यम वर्ग LIG के लिए सालाना आय 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए. हालांकि, 12-18 लाख की आय वाले भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए उनके पास आय का प्रमाण पत्र, फार्म 16 या आयकर रिटर्न के कागजात देने होंगे. वहीं, बता दें कि जो लोग स्वयं का काम करते हैं उन्हें अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा.
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जो लोग योजना का फायदा लेना चाहते हैं उनकी आय के अनुसार उन्हें Subsidy का फायदा मिलेगा। मसलन 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलेगा. इसी तरह 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले 12 लाख तक के लोन पर तीन प्रतिशत Subsidy का फायदा ले सकेंगे.
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