अलर्ट हो जाए अकाउंट में कम बैलेंस रखने वाले, ₹ 342 नहीं रखे तो लगेगी 4 लाख की चपत
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अलर्ट हो जाए अकाउंट में कम बैलेंस रखने वाले, ₹ 342 नहीं रखे तो लगेगी 4 लाख की चपत

PMJJBY & PMSBY Renual : अगर आपने भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का रज‍िस्‍ट्रेशन कराया हुआ है तो दोनों योजनाओंं के र‍िन्‍यूअल की अंत‍िम त‍िथ‍ि आ गई है. इन योजनाओं के ल‍िए प्रीम‍ियम अकाउंट से ऑटो डेब‍िट होता है.

अलर्ट हो जाए अकाउंट में कम बैलेंस रखने वाले, ₹ 342 नहीं रखे तो लगेगी 4 लाख की चपत

PMJJBY & PMSBY Renual : अगर आप भी अक्‍सर बैंक अकाउंट में कम बैलेंस रखते हैं या बैलेंस ही नहीं रखते तो यह खबर जरूर पढ़ लीज‍िए. इस खबर को पढ़ने और अमल में लाने से आपका 4 लाख रुपये तक का नुकसान बच सकता है. जी हां, पहले बार में शायद यह बात आपको मजाक लगे लेक‍िन है ब‍िल्‍कुल सही. दरअसल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को र‍िन्‍यू कराने की तारीख आ गई है.

र‍िन्‍यू कराने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 मई

सरकार की इन दोनों योजनाओं को सालाना आधार पर र‍िन्‍यू कराने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 मई है. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और इन दोनों योजनाओं का र‍िन्‍यूअल नहीं हुआ तो हो सकता है आपको 4 लाख रुपये का बीमा नहीं म‍िले. आइए जानते हैं इन योजनाओं और इनकी अर्हता के बारे में...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में क‍िसी भी कारण से होने वाली मृत्‍यु के लिए कवरेज द‍िया जाता है. 18 से 50 साल की उम्र के बीच वाले इस योजना से जुड़ सकते हैं. 50 वर्ष की उम्र से पहले इसमें शामिल और प्रीमियम का भुगतान करने पर आपके जीवन का जोखिम 55 वर्ष की उम्र तक कवर हो सकेगा.

ऑटो डेब‍िट होगा प्रीम‍ियम

सरकार की इस योजना के तहत आप 330 रुपये प्रति वर्ष के सालाना भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्राप्‍त कर सकते हैं. इसका रजिस्ट्रेशन आप बैंक की शाखा / बीसी प्‍वाइंट या डाकघर में जाकर करा सकते हैं. योजना में प्रीम‍ियम आपके अकाउंट से ऑटो डेब‍िट हो जाता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में क‍िसी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज द‍िया जाता है. इस योजना में आप 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक जुड़ सकते हैं. इसके तहत दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपये का प्रावधान है. इस योजना का सालाना प्रीम‍ियम 12 रुपये है. इस तरह दोनों का प्रीम‍ियम कुल 242 रुपये होता है.

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