असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3000 रुपये पेंशन देने वाली योजना शुरू, ये है उम्र सीमा
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असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3000 रुपये पेंशन देने वाली योजना शुरू, ये है उम्र सीमा

योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी.

40 साल से ज्यादा उम्र के कामगार इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं. (फाइल)

नई दिल्ली: अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) योजना शुरू हो चुकी है और देशभर में 3.13 लाख साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर इस योजना से जुड़ा जा सकता है. योजना अपनाने वाले कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विशेष निकाय सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. ने पीएमएसवाईएम योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे. एक अधिकारी ने बताया कि योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी. इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. योजना का लाभ 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा. योजना के तहत पांच साल में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. 

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सरकार ने देशभर में लाभार्थियों को जोड़ने और उनके पंजीकरण के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. की सेवाएं ली हैं. अधिकारी ने बताया कि एसपीवी नेटवर्क के तहत देशभर में 3.13 लाख सीएससी आते हैं. इनमें से 2.13 लाख सीएससी ग्राम पंचायत के स्तर पर हैं. योजना के तहत नामांकन सभी सीएससी द्वारा किया जाएगा. असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने नजदीकी सीएससी जाकर पंजीकरण करा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाते या जनधन खाते की पासबुक लेकर जाना होगा. पहले महीने का अंशदान उन्हें नकद में देना होगा. 

सीएससी ई -गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने पीएमएसवाईएम के लिए आवेदन फॉर्म तैयार किये है और वह इसका संचालन भी करेगी ताकि समूची पंजीकरण प्रक्रिया और आंकड़ा संग्रहण सुगम तरीके से हो सके. इसके अलावा वह योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को विशिष्ट आईडी नंबर भी जारी करेगी. सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम मंत्रालय की विशिष्ट भागीदार है. सीएससी दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं. ये केंद्र पीएमएसवाईएम के तहत पंजीकरण के इच्छुक लोगों को सीएससी में बैंक खाता खोलने में भी मदद करेंगे और इसके लिए लोगों को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी. 

अधिकारी ने बताया कि बाद के चरण में मंत्रालय पीएमएसवाईएम वेब पोर्टल या मोबाइल एप के जरिये भी नामांकन कर सकता है. ऐसी स्थिति में लोग आधार नंबर-बचत बैंक खाते या जनधन खाते के जरिये स्व सत्यापन कर सकेंगे. इस योजना में 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले श्रमिकों को 55 रुपये का मासिक अंशदान देना होगा. योजना से 29 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 100 रुपये और 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा.

(इनपुट-भाषा)

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