सरकार की इस स्कीम से सालभर में मिलेंगे 36 हजार रुपये, ऐसे करें अप्लाई
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सरकार की इस स्कीम से सालभर में मिलेंगे 36 हजार रुपये, ऐसे करें अप्लाई

सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते फिलहाल दो स्कीम चला रखी हैं. ये स्कीम हैं आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सरकार ने कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण के चलते फिलहाल दो स्कीम चला रखी हैं. ये स्कीम हैं आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) आर्थिक पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. इन दोनों योजनाओं से विशेषकर आम आदमी और गरीब व किसानों को लाभ मिल रहा है. हालांकि सरकार ने एक पेंशन योजना भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू कर रखी है. इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जिसमें 60 साल पूरे होने पर प्रतिमाह 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. 

  1. एक पेंशन योजना भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू कर रखी है
  2.  6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं
  3. प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

ये लोग हैं पात्र
इस योजना के तहत कचरा उठाने वाले, घर में काम करने वाली मेड, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूरों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसको मिलने वाली पेंशन की 50 फीसदी राशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के तौर पर दी जाएगी. 

भारत में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं. इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका है.आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं. इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना के तहत अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है. ध्यान रहे कि प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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इतना होगा प्रीमियम
अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल के कामगार को 200 रुपये देने होंगे. यह अधिकतम प्रीमियम है. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी.

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार संख्या होना अनिवार्य है. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड नंबर और बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. एक बार रजिस्ट्रेशन होते ही सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार के पास चली जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 पर बात करके ली जा सकती है.

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