पोस्ट ऑफिस (Post Office) की सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में निवेशकों को 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे सिर्फ 5 साल में 14 लाख रुपये बना सकते हैं.
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नई दिल्ली: कड़ी मेहनत से कमाया हुआ हर एक पैसा काफी अहमियत रखता है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई छोटा या बड़ा निवेश करें तो उसका पूरा फायदा मिलें. अगर आप कम समय के निवेश से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस में मौजूद एक शानदार स्कीम चुन सकते हैं. पोस्ट ऑफिस (Post Office) की सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में निवेशकों को 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे सिर्फ 5 साल में 14 लाख रुपये बना सकते हैं.
क्या है ये स्कीम
सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS) में खाता खुलवाने के लिए आपकी आयु सीमा 60 साल होनी चाहिए. 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने VRS, यानी Voluntary Retirement Scheme ले रखी है वह लोग भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एक मुश्त 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर (Intrest Rate) के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर निवेशकों को कुल रकम 14,28,964 रुपये होगी यानी 14 लाख रुपये से ज्यादा. यहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 रुपये का फायदा हो रहा है.
इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपये है. इसके अलावा इस खात में आप अधिकतम 15 लाख रुपये से ज्यादा नहीं रख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम एक लाख रुपये से कम है तो आप नकद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं. वहीं, एक लाख रुपये से ज्यादा पर खाता खुलवाने के लिए आपको चेक देना होगा
SCSS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, लेकिन अगर निवेशक चाहें तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है. इंडिया पोस्ट वेबसाइट के मुताबिक, आप मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. इसको बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा.
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टैक्स की बात करें तो अगर SCSS के तहत आपकी ब्याइज राशि 10,000 रुपये सालाना से ज्या दा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.