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नई दिल्ली: PPF Account Inactive: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबी अवधि का एक ऐसा निवेश का विकल्प है जिसमें रिस्क कम और भरोसा ज्यादा है. PPF की मैच्योरिटी 15 साल की होती है. केंद्र सरकार की योजना होने से इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है. जो दूसरे कम जोखिम वाले Investment पर मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा है.
अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, नहीं तो आपका PPF अकाउंट बंद भी हो सकता है. PPF अकाउंट को चालू रखने के लिए आपको एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना पड़ता है. अगर आप पैसा जमा करने से चूक गए तो आपका अकाउंट Inactive हो जाता है. सरकार हर तिमाही की शुरुआत में PPF पर ब्याज की दर तय करती है. अभी यह दर 7.10 परसेंट है. हर साल के 31 मार्च को ब्याज का भुगतान किया जाता है.
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अगर आप PPF अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही निवेश कर सकते हैं. अब अगर आप चाहते हैं कि आपका PPF अकाउंट हमेशा एक्टिव रहे तो आपको हर वित्त वर्ष में 500 रुपये जमा करने होंगे. हालांकि अगर PPF खाता इनएक्टिव भी हो गया है तो उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है.
इसके लिए खाताधारक को उस बैंक या डाकघर शाखा में जाकर एक एप्लीकेशन देना होगा, जहां उसने खाता खोला है. एप्लीकेशन Account खोलने के 15 साल के दौरान किसी भी समय दिया जा सकता है. एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस यह देखने के लिए जांच करेगा कि क्या 15 साल का समय बीत चुका है. वेरीफीकेशन सही होने पर आपका PPF खाता फिर शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि, अगर 15 साल का समय खत्म हो गया है, तो अकाउंट को फिर से चालू नहीं किया जा सकता.
अगर आपका PPF खाता inactive हो गया है तो आपको हर वित्त वर्ष के लिए न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे, साथ ही हर वित्त वर्ष के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी भी देनी होगी. इसे चेक के जरिए जमा कर सकते हैं, इस चेक को बैंक के ब्रांच में जमा करना होगा.
PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन कोई खाताधारक इसे कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले भी बंद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी परिस्थितियां हैं जब ऐसा हो सकता है.
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1. अगर खाताधारक को, उसकी पत्नी या बच्चे को कोई जानलेवा बीमारी हो तो PPF अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं और पूरा पैसा निकाल सकते हैं
2. अगर खाताधारक हायर स्टडी के लिए पैसे चाहता है तो PPF अकाउंट को बंद कर सकता है
3. अगर खाताधारक NRI बन गया है तो ऐसे केस में PPF अकाउंट को बंद करवा सकता है
4.PPF खाते को खुलवाने के 5 साल पूरे होने के बाद बंद कराया जा सकता है. ऐसा करने पर अकाउंट खोलने की तारीख/एक्सटेंशन की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1% ब्याज की कटौती की जाएगी.
5. अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो परिवार वाले अकाउंट को बंद करवा सकते हैं. नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी PPF खाते को जारी नहीं रख सकता.
6. खाताधारक की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है तो नॉमिनी PPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकता है. PPF खाता खुले हुए 5 साल पूरे न हुए हों तब भी नॉमिनी पूरा पैसा निकाल सकता है.
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