Rules Change from 1st October: अगर आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार ने इन योजनाओं से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया है. अगर इन निवेश योजनाओं में आपने निवेश किया है तो 1 अक्टूबर से पहले आपको कुछ जरूरी काम निपटाना होगा, वरना आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है.  


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पीपीएफ :- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे. यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं. अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते. वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी. बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा.  


सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों के लिए शुरू की जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी नए नियम लागू हो जाएंगे. 1 अक्टूबर से इससे जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है. नए नियम के तहत उन खातों को, जिन्हें दादा-दादी या किसी और से खुलवाया है उसे कानूनी अभिभावक या फिर माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. सरकार के मकसद खातों की पारदर्शिता और सही तरीके से देखरेख को बनाए रखना है.