PPF Scheme: टैक्स बचाने के लिए लगाया है पीपीएफ में पैसा तो सावधान! ये जरूरी बात अभी जान लें...
PPF Investment Tips: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना भारत सरकार के जरिए समर्थित एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट का विकल्प है जो आकर्षक ब्याज दर और टैक्स फ्री रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है. पीपीएफ के जरिए 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.
Written ByHimanshu Kothari|Last Updated: Jan 28, 2023, 01:03 PM IST
Income Tax: टैक्सबेल इनकम होने के बाद लोग टैक्स बचाने के लिए भी कई उपाय अपनाते हैं. लोग कई सारी स्कीम में निवेश करते हैं ताकी टैक्स बचाया जा सके. इन्हीं में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी शामिल है. पीपीएफ स्कीम में निवेश के जरिए टैक्स छूट का लाभ भी उठाया जा सकता है. हालांकि अगर पीपीएफ स्कीम में पैसा टैक्स सेविंग के लिए लगाया जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.
पीपीएफ स्कीम
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजना भारत सरकार के जरिए समर्थित एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट का विकल्प है जो आकर्षक ब्याज दर और टैक्स फ्री रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है. पीपीएफ के जरिए 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. पीपीएफ के तहत न केवल PPF Investment पर अर्जित ब्याज कर-मुक्त है, बल्कि PPF आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अन्य कर लाभ भी प्रदान करता है.
पीपीएफ बेनेफिट्स
उदाहरण के लिए यदि आप एक वित्तीय वर्ष में हर साल ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि पीपीएफ बहुत सारे फायदे के साथ आता है. वहीं इस योजना के तहत 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है जो कि काफी लंबी अवधि है. हालांकि यह आपको 5 साल के बाद कुछ राशि निकालने की सुविधा देता है. ऐसे में अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो इसके लॉक-इन पीरियड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.
पीपीएफ ब्याज दर
वर्तमान पीपीएफ ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है. वित्त मंत्रालय के जरिए दी जाने वाली ब्याज दर की गणना हर महीने के पांचवें और आखिरी दिन, जो भी सबसे कम हो, के बीच की जाती है. वहीं ब्याज दर परिवर्तन मंत्रालय के जरिए जारी अधिसूचना के अनुसार अधीन है.
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