Train Ticket Booking: यदि आपका सामान चलती ट्रेन या रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है, तो यात्रियों को मुआवजे का दावा करने के लिए कई नियमों का पालन करना चाहिए. नियम के अनुसार, भारतीय रेलवे खोए हुए सामान के मूल्य का निर्धारण करने के बाद चोरी हुए सामान के लिए यात्रियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है.
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Train Ticket: ट्रेन से हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं. वहीं हर रोज भारतीय रेलवे की ओर से कई लाख किलोमीटर की दूरी भी तय की जाती है. लंबी दूरी की यात्रा हो या फिर छोटी दूरी की यात्रा हो, लोग ट्रेन से सफर करना काफी आरामदायक मानते हैं. हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है. ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है. हालांकि कोई भी सामान चोरी होने पर रेलवे से नुकसान की भरपाई भी करवाई जा सकती है.
यात्रियों को मुआवजा
यदि आपका सामान चलती ट्रेन या रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है, तो यात्रियों को मुआवजे का दावा करने के लिए कई नियमों का पालन करना चाहिए. नियम के अनुसार, भारतीय रेलवे खोए हुए सामान के मूल्य का निर्धारण करने के बाद चोरी हुए सामान के लिए यात्रियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है.
इनसे कर सकता है संपर्क
भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यात्री सामान की चोरी, डकैती या डकैती के मामले में ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट्स से संपर्क कर सकता है. वे आपको एफआईआर फॉर्म देंगे, जिसे आपको ठीक से भरना चाहिए और उन्हें जमा करना चाहिए. इसके बाद शिकायत प्राप्त कर पुलिस थाना उचित कार्रवाई करेगी.
यात्रा खत्म करने की जरूरत नहीं
पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करने के लिए यात्री को यात्रा समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है. यात्री शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों में स्थित आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी जा सकते हैं. वहां अपनी शिकायत यात्री दर्ज करवा सकते हैं.
ऑपरेशन अमानत
वहीं रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अमानत के तहत एक अभियान शुरू किया है. संबंधित मंडलों के आरपीएफ कर्मचारी अपने रेलवे जोन की वेबसाइट पर खोए हुए बैग की जानकारी अपलोड करते हैं.
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