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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनपढ़ लोगों को नहीं मिले ड्राइविंग लाइसेंस

कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ चालक सड़क और हाईवे पर लगे संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे चालक राहगीरों के लिए खतरा होते हैं. ऐसे में इन्हें लाईसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ चालकों को जारी किए गए LMV लाईसेंस वापस लिए जाएं. (फाइल)
कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ चालकों को जारी किए गए LMV लाईसेंस वापस लिए जाएं. (फाइल)

महेश पारिक, नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनपढ़ चालकों को लाईसेंस नहीं जारी करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ चालकों को जारी किए गए LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाईसेंस वापस लिए जाएं. कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ चालक सड़क और हाईवे पर लगे संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे चालक राहगीरों के लिए खतरा होते हैं. ऐसे में इन्हें लाईसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सहित अन्य अनपढ़ चालकों को जारी किए गए LMV लाईसेंस वापस लिए जाएं. इसके साथ ही अदालत ने 15 जुलाई को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एसपी शर्मा ने यह आदेश दीपक सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो न केवल लाईसेंसधारकों, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए भी होनी चाहिए.

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अदालत ने परिवहन पदाधिकारियों को कहा है कि वे इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें और उन्हें अनपढ़ वाहन चालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए. याचिका में कहा गया कि उसे वर्ष 2006 में LMV कैटेगरी का वाहन लाईसेंस जारी किया गया था. उसने माल वाहन के लाईसेंस के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने लाईसेंस के लिए आठवीं कक्षा पास की शर्त होने का हवाला देते हुए लाईसेंस जारी करने से इंकार कर दिया.

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