Ration Card: फ्री राशन पर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों ने कार्ड सरेंडर नहीं किया तो दर्ज होगी FIR
Ration Card Latest Update : सरकार को पता चला है कि फ्री राशन और सस्ता राशन योजना का फायदा तमाम अपात्र लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है. इसको लेकर अब सरकार की तरफ से व्यापक अभियान चलाए जाने की तैयारी है. पहले अपात्र कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा. कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Ration Card Latest Update : अगर आप भी राशन कार्ड (Ration Card Holder) पर फ्री राशन लेते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य सरकारों की तरफ से अपात्र लोगों से लगातार राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. सरकार का कहना है कि तमाम लोग सरकार की फ्री या सस्ता राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए.
दुकान के बाहर लगेगी लाभार्थियों के नाम की लिस्ट
उत्तराखंड में खाद्य विभाग के 'अपात्र को ना-पात्र का हां' अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं. राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी इस अभियान की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राशन की हर दुकान के बाहर लाभार्थियों के नाम की लिस्ट लगाई जानी चाहिए. आर्य ने बताया कि जिस भी ग्राम सभा या मोहल्ले से अपात्र का राशन कार्ड सरेंडर होगा, उसी एरिया से पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाएगा.
31 मई तक कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी
आर्य ने बताया कि 15 हजार रुपये महीने से ऊपर की आमदनी वाले अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे लोग 31 मई तक कार्ड सरेंडर कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर 1 जून से अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और अपात्रों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी. साथ ही ऐसे लोगों से रिकवरी भी होगी.
लोगों ने कार्ड सरेंडर करने शुरू किए
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है. यहां अभियान के तहत अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनसे रिकवरी की जाएगी. सीएम योगी की तरफ से सूबे में हर जिला प्रशासन से अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है. इस आदेश के बाद अलग-अलग जिलों में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं.
ये है नियम
यदि कोई अपात्र राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. सरकार के नियमानुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय वाले राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं.