Current Account नियमों में आज से मिली बड़ी राहत, देखिए क्या होगा फायदा
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Current Account नियमों में आज से मिली बड़ी राहत, देखिए क्या होगा फायदा

Current Account नियमों को लेकर रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है. अगस्त में रिजर्व बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के लिए कुछ कड़ी शर्तों का प्रावधान किया था, जिसका काफी विरोध भी हुआ. अब जाकर उन नियमों से राहत दी गई है. आप भी समझिए

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: Reserve Bank of India (RBI) ने नए चालू खाता (Current Account) नियमों में कुछ राहतों का ऐलान किया है. ये नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं. नए नियमों के मुताबिक सभी कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स (Payments Banks) को RBI के 6 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर से राहत दी गई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने इनके लिए बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने के लिए कुछ तय शर्तें रखीं थीं. RBI ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कुछ अकाउंट्स को उन नियमों से छूट दी गई है.

क्या था 6 अगस्त का RBI सर्कुलर 

सबसे पहले जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक (RBI) का पुराना सर्कुलर क्या था. 6 अगस्त को जारी किए गए रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने बैंकों के उन ग्राहकों का करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट (Overdraft) के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी ली हो. नए सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों को उसी बैंक में अपना Current Account या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे वो लोन ले रहे हैं. 

ये नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा जिन्होंने बैंकों से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन ले रखा है. RBI का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि ग्राहक लोन (Loan) किसी एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में जाकर खुलवा लेते हैं जिससे कंपनी का कैशफ्लो ट्रैक करना मुश्किल होता है. ऐसे में कोई भी बैंक ऐसे ग्राहकों का चालू खाता न खोलें जिन्होंने कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहीं और से ले रखी है. 

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रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को छूट 

रिजर्व बैंक ने अपने नए सर्कुलर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को छूट दी है, दरअसल, रियल एस्टेट कंपनियों को Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 के तहत खरीदारों से लिया गया 70 परसेंट पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखना होता है. उन्हें इस बात की छूट होगी कि कहीं भी अकाउंट खोल सकते हैं. साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी करंट अकाउंट खोलने की शर्तों में छूट रहेगी. 

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के लिए छूट

RBI ने डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ATM कार्ड जारी करने वाले और लेने वालों को भी सेटलमेंट के लिए FEMA के नियमों के तहत करंट अकाउंट के नियमों से छूट दी है. इसके अलावा IPO, NFO, FPO, शेयर बायबैक, डिविडेंड पेमेंट, कमर्शियल पेपर्स जारी करने, डिबेंचर्स के आवंटन, ग्रेच्युटी वगैरह के लिए भी करंट अकाउंट खोलने की शर्तों से छूट रहेगी. 

बैंकों को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी 

रिजर्व बैंक ने करंट अकाउंट खोलने की शर्तों में छूट देने के साथ ही बैंकों को सचेत भी किया है. RBI ने बैंक से कहा है कि ये छूट शर्तों के साथ दी जा रही है कि बैंक्स इस बात को आश्वस्त करेंगे कि इसका इस्तेमाल कुछ तय ट्रांजैक्शन के लिए ही हो. बैंक इसकी आसानी से मॉनिटरिंग कर सकें इसके लिए CBS में इन्हें दिखाएं. RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट को रेगुलर मॉनिटर करें. 

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