Monetary Penalty : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारी जुर्माना लगाया है. RBI ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया है.
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RBI Imposes Monetary Penalty On Bank of Maharashtra : ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों पर समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है. आरबीआई ने अब 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) और अन्य निर्देशों के पालन करने में चूक को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक की तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह भारी-भरकम जुर्माना रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, केवाईसी से जुड़े नियमों और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (ISE) किया गया. इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई.
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य जानकारी में कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी आदेशों का पालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) पर जुर्माना लगाया था.
आरबीआई ने ग्राहकों के सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख का जुर्माना लगाया था. आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया था कि इसकी जांच की और बैंक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है.
दरअसल, केंद्रीय बैंक आरबीआई इस जवाब से संतुष्ट नहीं है. आरबीआई ने बताया कि सीबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया है. इसके आधार पर आरबीआई ने यह एक्शन लिया है.