New Rule: 1 अगस्त से बदल गए ये जरूरी नियम, लोगों की जेब पर पड़ने वाला है ऐसा असर
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New Rule: 1 अगस्त से बदल गए ये जरूरी नियम, लोगों की जेब पर पड़ने वाला है ऐसा असर

Commercial LPG Cylinder: एक अगस्त से देश में कई नियमों में बदलाव हुआ है. इन बदलावों का आम लोगों पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है. इन बदलावों में बैंक से लेकर सिलेंडर के दाम तक शामिल है. आइए जानते हैं इन बदलावों को.

पैसा

1 August 2022 New Rule: अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी हुआ है. इन नियमों में बदलाव से लोगों की जेब पर भी असर पड़ सकता है. साथ ही ये नियम लोगों को कई तरह से प्रभावित भी करने वाले हैं. ऐसे में जल्दी से इन नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है ताकी किसी समस्या का सामना न करना पड़े. 1 अगस्त से होने वाले बदलावों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती कर लोगों की थोड़ी राहत भी दी गई है, जिसका असर भी दिखने वाला है.

(1) कमर्शियल सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) के दाम में कटौती की गई है. 1 अगस्त से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 36 रुपये कम कर दिए गए हैं. इसके साथ ही अब कम कीमत में कमर्शियल सिलेंडर की खरीद दी जा सकती है.

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक के चेक जारी करने के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (Positive Pay System) लागू करेगा. ऐसे में चेक क्लियर होने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक को जानकारी देनी पड़ेगी. दरअसल, बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है.

(3) पीएम किसान के जरिए आर्थिक मदद हासिल करने के लिए केवाईसी करवानी जरूरी है. किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेएसएनवाई) चलाई जा रही है. इसकी केवाईसी करवाने की तारीख की समय सीमा 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है.

(4) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए पंजीकरण 31 जुलाई को समाप्त हो गया. जो लोग पंजीकरण से चूक गए हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

(5) आईटीआर रिटर्न फाइलिंग (Income Tax Return) की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 अब जा चुकी है. अब 1 अगस्त से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा. अगर सरकार की ओर से आईटीआर भरने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाता है तो टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने के साथ ही जुर्माना भी देना होगा.

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