लगातार महंगा हो रहा सोना, घर में रखे गोल्ड से आप इस तरह कर सकते हैं 'कमाई'
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लगातार महंगा हो रहा सोना, घर में रखे गोल्ड से आप इस तरह कर सकते हैं 'कमाई'

इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में सोने के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है. सोमवार को सोने का भाव बड़े उछाल के साथ 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (जीएसटी समेत) से ऊपर चला गया. बड़े बुजुर्ग पहले से ही कहते आए हैं कि सोना बुरे वक्त का साथी होता है.

लगातार महंगा हो रहा सोना, घर में रखे गोल्ड से आप इस तरह कर सकते हैं 'कमाई'

नई दिल्ली : इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में सोने के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है. सोमवार को सोने का भाव बड़े उछाल के साथ 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (जीएसटी समेत) से ऊपर चला गया. बड़े बुजुर्ग पहले से ही कहते आए हैं कि सोना बुरे वक्त का साथी होता है. इसमें निवेश से होने वाले फायदे के बारे में तो आपको पता ही है. लेकिन शायद ही आपको पता हो कि आपके घर में रखी गोल्ड ज्वेलरी भी आपको फायदा पहुंचा सकती है. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पिछले दिनों एक स्कीम शुरू की थी. इस स्कीम का नाम है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम. इस स्कीम में आप अपना सोना जमा करके कमाई कर सकते हैं. यदि आपके पास भी सोने के सिक्के या प्योर गोल्ड रखा है तो इस स्कीम में जमा करने पर उस पर ब्याज के साथ कई फायदे मिलते हैं.

डिपॉजिट पर मिलता है प्रमाण पत्र
स्टेट बैंक की इस स्कीम में सोना जमा करते समय आपके सोने की शुद्धता की जांच होती है. शुद्धता के आधार पर बैंक की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाता है. आप अपने सोने को 1 से लेकर 15 साल तक डिपॉजिट रख सकते हैं. डिपॉजिट की अवधि खत्म होने पर इसे ब्याज समेत वापस ले सकते हैं. आप चाहें तो गोल्ड की जगह पूरी रकम कैश में भी ली जा सकती है.

कौन कर सकता हैं इसमें निवेश
SBI की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, भारतीय नागरिक इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. जमाकर्ता सिंगल या ज्वॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है. HUF, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें निवेश कर सकती हैं. इस स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करना जरूरी है. हालांकि, जमा करने की ऊपरी सीमा कोई नहीं है.

कितने साल के लिए होता है जमा
एसबीआई में इस स्कीम का नाम शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट (STBD) रखा हैं. एसबीआई की स्कीम में 1-3 साल के लिए सोने का डिपॉजिट किया जाता है. वहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए जमा अवधि 5-7 और 12-15 साल है. हालांकि, अगर कोई निवेशक एक साल के पहले यानी तय समय से पहले पैसा निकालता है तो उसे ब्याज पर पेनाल्टी चुकानी पड़ती है. मीडियम टर्म वाली अवधि में निवेशक 3 साल के बाद स्कीम से बाहर हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म वाली स्कीम से 5 साल के बाद ही बाहर निकाला जा सकता हैं. मैच्योरिटी से पहले सोना या पैसा वापस लेने पर पेनाल्टी चुकानी होगी.

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5 फीसदी तक मिलता है ब्याज
STBD स्कीम में अधिकतम 5 फीसदी तक ब्याज मिलता है. एक साल के निवेश पर 0.50 फीसदी ब्याज मिलता है. दो साल के निवेश पर 0.55 फीसदी और तीन साल के निवेश पर 0.60 फीसदी ब्याज मिलता है. वहीं, मीडियम टर्म यानी 5-7 साल के निवेश पर सालाना 2.25 फीसदी ब्याज मिलता है. लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12-15 साल के निवेश पर सालाना 2 से 5 फीसदी ब्याज मिलता है.

निष्क्रिय सोने पर मिलेगा ब्‍याज
लॉकर में रखे सोने में आपको कुछ नहीं मिलता है. वहीं, इस स्कीम में निष्क्रिय सोना पर भी ब्‍याज मिलता है. एसबीआई गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत ब्याज, गोल्ड मुद्रा में गणना की जाती है और रुपये के बराबर में भुगतान किया जाता है.

इन शाखाओं में कर सकते हैं निवेश
SBI की चुनिंदा शाखाओं में ही इस स्कीम का लाभ मिलता है. इनमें दिल्ली की PB ब्रांच, चांदनी चौक की SME ब्रांच, कोयम्बटूर ब्रांच, हैदराबाद मेन ब्रांच, मुंबई की बुलियन ब्रांच शामिल हैं. इन सभी शाखाओं में आप गोल्ड रखकर इसका फायदा उठा सकते हैं.

सोने के रेट बढ़ने पर ज्यादा फायदा
एसबीआई की इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि योजना की मैच्योरिटी पर आपको उस दिन की कीमत के कीमत के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. अब जब सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. साथ ही इनके आगे भी बढ़ने की संभावना है. पिछले कुछ सालों में सोने के निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल रहा है. सोने की कीमतों में आगे भी इजाफा होने की पूरी उम्मीद है.

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इनकम टैक्‍स में मिलती है छूट
एसबीआई की इस स्कीम में सोने के निवेश पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती हैं. वहीं, अगर आय से ज्यादा का सोना होने पर आपको इस पर टैक्स भुगतान करना होता है. एसबीआई गोल्ड डिपॉजिट योजनाओं पर कोई संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर या आयकर देय नहीं है.

स्कीम में रखे गोल्ड पर मिलता है लोन
एसबीआई की गोल्‍ड डिपॉजिट स्‍कीम में निवेश करने पर आपको इस रखे सोने पर लोन की सुविधा भी मिलती है. सोने के मौलिक मूल्य के 75 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है.

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