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मुम्बई: सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दर्ज मामले से बरी करने की मांग करते हुए गुरुवार (18 मई) को एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया. उनके वकील अशोक सरोगी ने कहा, ‘सुनवाई सात जून को होने की संभावना है.’ उन्होंने कहा कि राय आज (गुरुवार, 18 मई) अदालत में उपस्थित नहीं थे क्योंकि वह अस्वस्थ हैं.
बाजार नियामक सेबी ने 2012 में सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन (एसआईआरईसी), सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट (एसएचआई), उनके प्रवर्तक सुब्रत राय और तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा आरोप लगाया कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियो को सूचीबद्ध किये बगैर निवेशकों से धन वसूला.
सरोगी ने कहा कि एसआईआरईसी और एसएचआई की बरी अर्जी में दलील दी गयी है कि वे लखनउ में अभियोजन से गुजर चुकी हैं और एक की अपराध के लिए दूसरा अभियोजन नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, ‘यदि कंपनी पर अभियोजन नहीं चलाया जा सता तब उसके निदेशकों पर भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकता.’