ट्रेन में मिला खराब खाना तो ऐसे करें शिकायत, बोगी में ही मौजूद रहेंगे फूड इंस्पेक्टर, जानिए तरीका
Indian Railways Food: रेलवे में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर यात्रियों की शिकायतें रहती हैं, इसे लेकर आज लोक सभा में भी सरकार से जवाब तलब हुआ. सरकार से पूछा गया कि क्या हर ट्रेन की पैंट्री कार में खाने की गुणवत्ता की निगरानी के लिए IRCTC फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है.
नई दिल्ली: Indian Railways Food: रेलवे में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर यात्रियों की शिकायतें रहती हैं, इसे लेकर आज लोक सभा में भी सरकार से जवाब तलब हुआ. सरकार से पूछा गया कि क्या हर ट्रेन की पैंट्री कार में खाने की गुणवत्ता की निगरानी के लिए IRCTC फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है. इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से लोक सभा में अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है.
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IRCTC फूड सुपरवाइजर्स नियुक्त
सरकार ने लोक सभा में बताया है कि हां, रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है. ये नियुक्तियां स्पेशल राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में की गई हैं. इसके अलावा सेक्शनल आधार पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सुपरवाइजर्स नियुक्त हुए हैं.
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
फिर पूछा गया कि अगर ऐसा है तो किस प्रक्रिया के तहत यात्रियों को इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी दी गई है जिसके जरिए वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इसके जवाब में रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रेलवे के IT सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया है. इस मैकेनिज्म में रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139, ट्विटर हैंडल, CPGRAMS, E-Mail और SMS शामिल है. इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी E-Ticket और IRCTC पोर्टल पर दी गई है. यात्रा के दौरान कैटरिंग सेवाओं की निगरानी के लिए IRCTC सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है.
अब तक शिकायतें मिलीं
लोक सभा में पूछा गया कि खाने की गुणवत्ता को लेकर इंस्पेक्टर के पास आई शिकायतों की जानकारी दें, अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई. इस पर सरकार ने बताया कि IRCTC सुपरवाइजर्स को 01.04.2019 से 28.02.2021 के बीच शिकायतें मिलीं थीं. लोकसभा में ये भी पूछा गया कि थर्ड पार्टी ऑडिट में बीते पांच सालों के दौरान पैंट्री कार और किचन यूनिट में खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई को लेकर कितने कॉन्ट्रैक्टर्स दोषी पाए गए, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. इस पर सरकार ने बताया कि ये जानकारी Appendix-II में दी गई है.
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