सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की 87 संपत्तियां बेचने की अनुमति दी
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सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की 87 संपत्तियां बेचने की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने पूंजी बाजार नियामक सेबी से सहारा समूह की कुछ संपत्तियों को बेचकर समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की जमानत के लिये धन जुटाने को कहा है। सुब्रत रॉय पिछले दो साल से जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने सेबी से सहारा समूह की उन 87 संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है जिन पर कोई देनदारी नहीं है और जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी के पास उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूंजी बाजार नियामक से यह भी कहा है कि वह समूह की उन संपत्तियों की बिक्री नहीं करे जिनके लिये क्षेत्र की दर के 90 प्रतिशत से कम पर बोली मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की 87 संपत्तियां बेचने की अनुमति दी

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पूंजी बाजार नियामक सेबी से सहारा समूह की कुछ संपत्तियों को बेचकर समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की जमानत के लिये धन जुटाने को कहा है। सुब्रत रॉय पिछले दो साल से जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने सेबी से सहारा समूह की उन 87 संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है जिन पर कोई देनदारी नहीं है और जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी के पास उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूंजी बाजार नियामक से यह भी कहा है कि वह समूह की उन संपत्तियों की बिक्री नहीं करे जिनके लिये क्षेत्र की दर के 90 प्रतिशत से कम पर बोली मिले।

पीठ ने यह भी कहा है कि यदि किसी संपत्ति के लिये उस क्षेत्र के सर्कल रेट के 90 प्रतिशत कम दाम पर भी बोली मिलती है और सेबी उसे बेचने की इच्छुक है तो बिक्री प्रक्रिया को आगे बढ़ने से पहले उसे न्यायालय की मंजूरी लेनी होगी। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय इस पीठ में न्यायमूर्ति ए.आर. दवे और ए.के. सीकरी शामिल हैं। सेबी की ओर से पेश अधिवक्ता ने जब यह कहा कि जमीनी स्तर पर कुछ भी ठोस होता नहीं दिखाई दे रहा है तब पीठ ने कहा, ‘आप (सेबी) प्रणाली बनायें और संपत्तियों को बेचना शुरू करें, हम इस संबंध में आदेश पारित कर रहे हैं।’

सहारा समूह के 67 वर्षीय मुखिया सुब्रत रॉय की अंतरिम जमानत के लिये अदालत ने 5,000 करोड़ रुपये नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करने को कहा है। इसके साथ कंपनी समूह पर एकमुश्त 36,000 करोड़ रुपये, जिसमें ब्याज भी शामिल है, जमा कराने को भी कहा गया है। इस राशि से सहारा समूह के निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जायेगा। सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 से जेल में बंद हैं। सेबी को सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के लिये अदालत का आदेश उस समय आया जब सहारा समूह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों में समूह की संपत्तियों को बेचना काफी मुश्किल हो रहा है।

शीर्ष अदालत ने सहारा समूह और सेबी से कहा है कि वह न्यायमूति बी.एन. अग्रवाल की निगरानी में संपत्तियों को बेचने के लिये एक प्रणाली तैयार करें और इसके लिये यदि जरूरी हो तो विशेषज्ञों और विशेषज्ञ एजेंसियों की भी मदद ले सकते हैं। न्यायमूर्ति अग्रवाल इस समय सहारा के निवेशकों को धन लौटाये जाने की प्रक्रिया को भी देख रहे हैं। सहारा समूह ने पहले ही यह कहा है कि उसने सेबी को संपत्तियों के मालिकाना दस्तावेज सौंप दिये हैं और जिन 86 संपत्तियों के दस्तावेज सौंपे गये हैं उनमें आंबे वैली सिटी और सहारा स्टार होटल तथा विदेशों में स्थित संपत्तियों के दस्तावेज शामिल नहीं हैं।

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