बिटकॉइन पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बताएं यह वैल‍िड या इनवैल‍िड
Advertisement

बिटकॉइन पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बताएं यह वैल‍िड या इनवैल‍िड

Supreme Court on Bitcoin : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध है या अवैध.

बिटकॉइन पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बताएं यह वैल‍िड या इनवैल‍िड

नई द‍िल्‍ली : Supreme Court on Bitcoin : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध है या अवैध. मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है.

सरकार का रुख स्पष्ट करने की कही बात

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा, 'आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा.' खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वकील शोएब आलम ने भारद्वाज की मंजूर की गई जमानत याचिका खारिज करने की मांग की.

यह भी पढ़ें : LPG कस्‍टमर्स के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, स‍िलेंडर के साथ ये सामान लाएंगे ड‍िलीवरी वाले भैया

87 हजार बिटकॉइन से जुड़ा मामला

ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गये हैं. मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिये कहा.

चार सप्ताह के लिये सुनवाई स्थगित

इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अवैध है या नहीं. खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी. खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे. मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गई है.

खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था.

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Trending news