खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
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खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते और मोबाइल सिम से आधार लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपको राहत देगी. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक करने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली : अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते और मोबाइल सिम से आधार लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपको राहत देगी. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक करने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक बैंक खाते और मोबाइल सिम को आधार से लिंक करने के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तब तक आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च की अंतिम तिथि को संविधान पीठ का फैसला आने तक बढ़ा दिया है.

  1. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही जरूरी रहेगा आधार
  2. सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं
  3. विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले 31 मार्च थी

इन योजनाओं के लिए आधार जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार आधार को जरूरी करने के लिए दवाब नहीं डाल सकती. यानी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं होगी. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार की अनिवार्यता रहेगी.

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तत्काल में पासपोर्ट  के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में वकील वृंदा ग्रोवर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि जनवरी 2018 में जारी पासपोर्ट नियमों के तहत तत्काल योजना में नया पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है. उन्होंने तत्काल में पासपोर्ट रिन्यू का आवेदन दिया तो उनका पुराना पासपोर्ट रद्द कर दिया गया. अब नए पासपोर्ट के लिए आधार नंबर देने को कहा जा रहा है.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण वित्त वर्ष के अंत में देशवासियों के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी. अदालत ने कहा था कि बैंकों और अन्य संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक करने की अंतिम तिथि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में संकेत दिया था कि अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है.

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