Lockdown में रद्द हुई फ्लाइट्स के रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, DGCA को भेजा नोटिस
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Lockdown में रद्द हुई फ्लाइट्स के रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, DGCA को भेजा नोटिस

कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा मार्च से जून तक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई उड़ानों के टिकटों का पूरा पैसा वापस कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस भेजा है.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा मार्च से जून तक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई उड़ानों के टिकटों का पूरा पैसा वापस कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस भेजा है. इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस भेजा है. 

  1. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस भेजा
  2. यरलाइंस टिकटों का पैसा लौटाने में विफल रही
  3. जबर्दस्ती ‘क्रेडिट शेल’ की व्यवस्था थोपने का प्रयास

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुये एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को नोटिस जारी किया है.

पैसा लौटाने में विफल रहीं एयरलाइंस
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एयरलाइंस टिकटों का पैसा लौटाने में विफल रही है और वे गैरकानूनी तरीके से अनिच्छुक यात्रियों पर जबर्दस्ती ‘क्रेडिट शेल’ की व्यवस्था थोपने का प्रयास कर रही हैं. पीठ ने इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए।’’ पीठ ने कहा कि इस मामले में पहले से ही लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील इस याचिका की प्रति सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को उपलब्ध करायें।

याचिका में दावा किया गया है कि टिकट का पैसा लौटाने से इंकार करना ‘मनमानी’ है और यह नागरिक उड्डयन जरूरतों के खिलाफ है क्योंकि ‘ क्रेडिट शेल’ स्वीकार करना पूरी तरह से यात्रियों की इच्छा पर निर्भर करता है. याचिका में टिकट की पूरी रकम नहीं लौटाने की एयरलाइंस की कार्रवाई को मनमानी घोषित करने का अनुरोध किया गया है.  याचिका के अनुसार 16 अप्रैल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमान कंपनियों को निर्देश दिया था कि 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच पहले लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक कराने वाले यात्रियों और बुकिंग रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा लौटाया जाए. हालांकि विमानन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया. 

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