सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा, Aadhaar को वोटर आईडी से जोड़ना जरूरी नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा, Aadhaar को वोटर आईडी से जोड़ना जरूरी नहीं

बोगस वोटिंग से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है. (फाइल)

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है. चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बोगस वोटिंग पर रोक लगाना है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि वोटर कार्ड को अगर आधार से जोड़ दिया जाएगा तो बोगस वोटिंग से बचा जा सकता है. इस याचिका  पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का काम है. यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है.

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि चुनाव आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं हों, तो उनके पास फिर से शीर्ष न्यायालय का रूख करने के विकल्प खुले हुए हैं. न्यायालय ने कहा, ‘‘इस वक्त हम जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार नहीं कर सकते. इसके बजाय हम याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग का रूख करने को कहेंगे, जिसके बाद चुनाव आयोग इस विषय में एक तर्कसंगत आदेश जारी करेगा.’’ पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता तब भी संतुष्ट नहीं हों, तो फिर से न्यायालय का रूख करने के लिए उनके पास विकल्प खुले हैं.

आधार को लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी है. ऐसे में जरूरी है कि हम आपको आधार से जरूरी सभी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं. सुप्रीम कोर्ट का साफ-साफ आदेश है कि आधार बैंक अकाउंट खुलवाने और मोबाइल नंबर के लिए जरूरी नहीं है. आपको आधार नंबर देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और देने के लिए आधार को जरूरी किया गया है. इसके अलावा आधार को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है. आधार और पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च है.

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