इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष टैक्स अपील ऑनलाइन ही होंगी दाखिल: CBDT
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इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष टैक्स अपील ऑनलाइन ही होंगी दाखिल: CBDT

अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने वाले टैक्सपेयर टैक्स कमिश्नर के समक्ष अपील केवल ई-फार्मेट यानी ऑनलाइन दाखिल करेंगे। राजस्व विभाग ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए यह कदम उठाया है।

इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष टैक्स अपील ऑनलाइन ही होंगी दाखिल: CBDT

नयी दिल्ली : अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने वाले टैक्सपेयर टैक्स कमिश्नर के समक्ष अपील केवल ई-फार्मेट यानी ऑनलाइन दाखिल करेंगे। राजस्व विभाग ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए यह कदम उठाया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपीलें ऑनलाइन दाखिल करने से मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा, कागजी काम घटेगा तथा करदाताओं के लिए लागत कम होगी।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है, यह सतत तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करेगा क्योंकि स्वत: पुष्टि से अपूर्ण अपीलों की संख्या कम होगी। ऑनलाइन दाखिल किए जाने से अपीलों की सुनवाई भी उसी तरह तय होगी।

 

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