Rules Changes: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, अगर ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है नुकसान
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Rules Changes: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, अगर ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है नुकसान

Income Tax Update: आयकर कानूनों में कई बदलाव हुए हैं और वे इस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों में टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि, आयकर स्लैब में परिवर्तन और कुछ डेट म्यूचुअल फंडों (Debt Mutual Funds) पर LTCG टैक्स बेनेफिट को समाप्त करना शामिल है.

Rules Changes: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, अगर ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है नुकसान

Income Tax Update: आयकर कानूनों में कई बदलाव हुए हैं और वे इस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों में टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि, आयकर स्लैब में परिवर्तन और कुछ डेट म्यूचुअल फंडों (Debt Mutual Funds) पर LTCG टैक्स बेनेफिट को समाप्त करना शामिल है. वहीं 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव होने वाले हैं. इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए काफी जरूरी है. आइए जानते हैं इनके बारे में...

नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी
नई आयकर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 को प्राथमिक कर व्यवस्था के रूप में काम करेगी. कर निर्धारणकर्ताओं के पास अभी भी पिछली व्यवस्था का उपयोग करने का विकल्प होगा.

टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया
टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का अर्थ है कि 7 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को छूट प्राप्त करने के लिए कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे व्यक्तियों की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है चाहे वे कितने भी निवेश करें.

एलटीए
एक निश्चित राशि तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को Leave Encashment आवश्यकता से छूट प्राप्त है. यह सीमा अब 25 लाख रुपये है.

मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी)
1 अप्रैल के बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी) में निवेश को अल्पकालिक वित्तीय संपत्ति माना जाएगा. इसके साथ पिछले निवेशों की ग्रैंडफादरिंग समाप्त हो जाएगी, जिसका म्यूचुअल फंड क्षेत्र पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

जीवन बीमा पॉलिसी
1 अप्रैल 2023 के साथ जीवन बीमा प्रीमियम से 5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कर योग्य होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि यूलिप ((यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) नए आयकर नियमन के अधीन नहीं होगा.

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की उच्चतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी. मासिक आय योजना की उच्चतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है.

नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

0-3 लाख - शून्य
3-6 लाख - 5%
6-9 लाख- 10%
9-12 लाख - 15%
12-15 लाख - 20%
15 लाख से ऊपर- 30%

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