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नई दिल्ली. PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बेघर लोगों को घर दिया जाता है, लेकिन कई बार लोगों की इसे लेकर अलग-अलग शिकायतें रहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वे इन्हें लेकर किसके पास जाएं. कौन संबंधित व्यक्ति है, जो उनकी समस्याओं का निपटारा करेगा. अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप इसे कहां दर्ज करा सकते हैं आइए बताते हैं.
दरअसल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर दिलाने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी. इसका लक्ष्य साल 2022 तक हर व्यक्ति को अपना घर उपलब्ध करवाना है. झुग्गी-झोपड़ी, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सरकार आवास बनाकर देती है. साथ ही लोन, घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों को लिए सरकार सब्सिडी देती है.
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अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो इसके समाधान के लिए एक व्यवस्था की गई है. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान व्यवस्था का प्रावधान है. हर स्तर पर शिकायत मिलने की तिथि से 45 दिनों की अवधि में शिकायत के निपटान का प्रावधान है. अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से आप संपर्क किया जा सकता है.
सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए आवास ऐप बनाया है. इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको एक लॉगइन आईडी बनानी होगी. यह आईडी आपके मोबाइल नंबर से बनेगी. नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इसे भरकर आपको जरूरी जानकारियां देनी होंगी.
योजना के लिए आवेदन आने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है. वहीं, सरकार पक्के घर बनाने के लिए रकम उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुराने घर को पक्का करने में भी मदद कर रही है.
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सरकार की इस शानदार योजना का लाभ 21 से 55 साल के बीच की उम्र के लोग ले सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग EWS के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए. वहीं, मध्यम वर्ग LIG के लिए सालाना आय 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए. हालांकि, 12-18 लाख की आय वाले भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए उनके पास आय का प्रमाण पत्र, फार्म 16 या आयकर रिटर्न के कागजात देने होंगे. वहीं, बता दें कि जो लोग स्वयं का काम करते हैं उन्हें अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा.