आज है आधार-PAN कार्ड को लिंक कराने का आखिरी मौका, नहीं किया तो फंसेगा आपका रिटर्न
Advertisement

आज है आधार-PAN कार्ड को लिंक कराने का आखिरी मौका, नहीं किया तो फंसेगा आपका रिटर्न

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक कराने की सीमा को चौथी बार बढ़ाया गया है. चौथी बार जब तारीख को बढ़ाया गया तो सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी

आज है आधार-PAN कार्ड को लिंक कराने का आखिरी मौका, नहीं किया तो फंसेगा आपका रिटर्न

नई दिल्ली : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आज आपको यह कम निपटान लेना चाहिए. आधार को पैन से लिंक कराने की 30 जून यानि की आज आखिरी तारीख है. अगर आप जल्द ही इस काम को नहीं निपटाते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन और आधार कार्ड के लिंक के बिना आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया है. 

  1. पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य
  2. 30 जून है लिंक कराने की आखिरी तारीख
  3. लिंक के बाद बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक कराने की सीमा को चौथी बार बढ़ाया गया है. चौथी बार जब तारीख को बढ़ाया गया तो सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी. जानकारों का कहना है कि, जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका आयकर रिफंड मुश्किल में फंस सकता है.

ये भी पढ़ें: स्विस बैंक में जमा पूरे पैसे को हम काला धन कैसे कह सकते हैं : पीयूष गोयल

नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
-ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
-आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है

डेडलाइन के बाद रद्दी हो जाएगा पैन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब इस साल के लिए भी 30 जून अंतिम डेडलाइन है. यदि करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है. पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से 3 करोड़ पैन पिछले साल ही आधार से जोड़े गए हैं.

 

ऐसे कर सकते हैं पैन और आधार को लिंक

- सबसे पहले आपको आयर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा.

- वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, दिस पर 'लिंक आधार' लिखा होगा. 

- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. लॉगिंन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा. 

- लॉगिंन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए.

- ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

एक SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
अगर आपको वेबसाइट में आधार और पैन को लिंक कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है. 

 

Trending news