ट्राई का भारती टेलीमीडिया को नए नियमों का पालन करने का निर्देश
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारती टेलीमीडिया को निर्देश दिया कि वह प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं के नए नियमों का पालन करे. ट्राई ने कंपनी की विशिष्ट सेवा पेशकश और शिकायत निवारण हेल्पलाइन को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है.
Trending Photos
)
नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारती टेलीमीडिया को निर्देश दिया कि वह प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं के नए नियमों का पालन करे. ट्राई ने कंपनी की विशिष्ट सेवा पेशकश और शिकायत निवारण हेल्पलाइन को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है.
मजबूरन उपलब्ध करा रहे फ्री-टू-एयर चैनल
ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश के अनुसार, 'उपरोक्त डीटीएच सेवाप्रदाता अपने यूजर्स को उनकी सहमति के बिना फ्री-टू-एयर चैनलों का समूह बिना कोई विकल्प दिए उन्हें मजबूरन उपलब्ध करा रहा है. इसमें न तो उनकी सहमति ली जा रही है और न ही उसमें कोई अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है. यह सब ग्राहकों द्वारा लिये गये चैनलों के अतिरिक्त दिया जा रहा है.'
ट्राई ने कहा कि अधिकतर समय ग्राहक भारती टेलीमीडिया के शुल्क मुक्त शिकायत निवारण नंबर पर संपर्क नहीं कर पाते हैं और न ही अपनी शिकायत उन्हें पहुंचा पाते हैं. ऐसे में प्राधिकरण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारती टेलीमीडिया को निर्देश देता है कि वह उपरोक्त वर्णित मसले का समाधान करे और निर्देश जारी होने की तारीख से पांच दिन के भीतर नए नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जमा कराए. भारती टेलीमीडिया, एयरटेल की डीटीएच इकाई है.