विजय माल्या के UB ग्रुप का कर्नाटक हाईकोर्ट से गुहार, 'नहीं बंद करें कंपनी'
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विजय माल्या के UB ग्रुप का कर्नाटक हाईकोर्ट से गुहार, 'नहीं बंद करें कंपनी'

शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों से धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं.

विजय माल्या से जुड़ी कंपनी यूबीएचएल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने दलील दी है. (फाइल फोटो)

बेंगलुरू : शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी कंपनी यूबीएचएल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने दलील दी है कि अब निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड से जुड़े कर्ज को चुकाने की खातिर कंपनी को बंद नहीं करें. बैंकर और कर्ज देने वालों की तरफ से कंपनी को बंद करने का दबाव बनाया जाता रहा है ताकि माल्या द्वारा लिया गया कर्ज चुकता हो सके. 

माल्या पर बैंकों से धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं. बीते वर्ष फरवरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूबी ग्रुप की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड को बंद करने के आदेश दिए थे ताकि यूबीएचएल द्वारा संचालित किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड से कर्ज की वसूली की जा सके. इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

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वहीं, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को कहा कि भगोड़े ‍शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किये जाने से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण वसूली में मदद मिलेगी. ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. इससे कारोबारी को यहां लाने के भारत के प्रयासों को काफी बल मिला है. 

माल्या एसबीआई की अगुवाई वाले 13 बैंकों के एक समूह को करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के मामले में वांछित है. एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, “इसकी (कर्ज की अधिक वसूली की) संभावना है. संदेश काफी स्पष्ट है. इससे (प्रत्यर्पण से) हमें जो समझना है वह यह संदेश है कि आप कर्ज लेकर उसे चुकाये बिना देश से भाग नहीं सकते हैं.”

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