Income Tax Savings Scheme: मार्च का महीना आ गया है और ऐसे में हर कोई टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहा है. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो अभी अलर्ट हो जाएं. अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर प्लानिंग नहीं की है तो मार्च महीने में आपकी सैलरी कट सकती है. आपको टैक्स बचाने के लिए समय से पहले निवेश करना होता है. 


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आप सरकारी स्कीम के साथ ही कई म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. आप नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, PPF जैसी कई योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. 


नेशनल पेंशन सिस्टम


नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इसमें आपको सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. इसमें आपको 1.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इसके अलावा आप अतिरिक्त 50,000 रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. धारा 80CCD (1B) के तहत आप यह निवेश कर सकते हैं. 


सुकन्या समृद्धि योजना


आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इस पर भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. आप 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप अधिकतम 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. इस पर अभी 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है.


पब्लिक प्रोविडेंट फंड


पीपीएफ में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं. इस पर अभी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 80सी के तहत छूट का फायदा मिलता है. इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है. 


इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम


यह एक मात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इसके साथ ही एक लाख रुपये तक के रिटर्न पर भी टैक्स नहीं लगता है. इसका सबसे छोटा लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है. 


सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम


टैक्स बचाने के लिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा गा सकते हैं. यह स्कीम काफी पसंद की जाती है. इसमें आप पोस्ट ऑफिस से निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में किए गए निवेश पर 80सी के तहत छूट का फायदा मिलेगा. इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं.