बड़ी खुशखबरी! अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक
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बड़ी खुशखबरी! अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा.

बड़ी खुशखबरी! अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है EMI तो आपको मिलेगा कैशबैक

नई दिल्ली: दशहरे के मौके पर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है. अगर आपने लॉकडाउन के दौरान अपने लोन की किस्तें चुकाई हैं तो आपको बैंक कैशबैक देगी. केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर बैंक ग्राहकों ने लॉकडाउन के दौरान मोराटोरियम का फायदा नहीं उठाया और अपने लोन की किस्तें देते रहे हैं तो कैशबैक का फायदा मिलेगा. कोरोना काल (Coronavirus) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा-निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी.

  1. लोन चुकाने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी
  2. लॉकडाउन के दौरान चुकाए गए ईएमआई पर मिलेगा कैशबैक
  3. सरकार ने दी जानकारी

 

समय पर ईएमआई चुकाने वालों को मिलेगा फायदा 
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा. इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा. 

महामारी के चलते दी गई सुविधा 
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें छह महीनों के लिए लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी. इस दौरान जो लोग वित्तीय रूप से ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया. वहीं कई लोगों ने मोराटोरियम अवधि के दौरान भी नियमित रूप से किस्त चुकाई है. ऐसे लोगों को बैंक कैशबैक देंगे. 

1 मार्च से 31 अगस्त तक मिली ये सुविधा
लोन मोराटोरियम की सुविधा 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए दी गई थी. बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा. इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा. 

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2 करोड़ तक लोन पर मिली थी छूट
सरकार ने पिछले दिनों 2 करोड़ तक लोन लेने वालों को मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा. सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोराटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी.

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