विभाग ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा तय की है.
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नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक नहीं कराया है तो करा लीजिए. आयकर विभाग आपके इस लापरवाही पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. बताते चलें कि आयकर विभाग ने नागरिकों को 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा तय की है.
मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत आधार से लिंक नहीं कराने पर इन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय समझा जाएगा. हाल ही में आयकर विभाग ने नोटिफाई किया है कि ऐसे पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं कराने पर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.
एक अन्य अधिकारी का कहना है कि जब पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाये तो ये समझा जाता है कि इससे जुड़ी जानकारियां सरकार से साझा नहीं की गई है. इनकम टैक्स विभाग मौजूदा कानून के सेक्शन 272बी के तहत ऐसे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. इन आयकरदाताओं पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.
हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का विचार नहीं है. सरकार चाहती है कि आयकरदाताओं की सही पहचान और आर्थिक लेन-देन की सही जानकारी के लिए ही दोनों कार्डों को लिंक कराने का फैसला लिया गया है.
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