Zee Exclusive : ATM में कैश नहीं तो बैंक भरेंगे जुर्माना, RBI ने दिया निर्देश
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Zee Exclusive : ATM में कैश नहीं तो बैंक भरेंगे जुर्माना, RBI ने दिया निर्देश

अगर आप भी एटीएम पर कैश नहीं मिलने से कई बार निराश हो जाते हैं तो अब ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं होगा. बैकों के एटीएम अब ज्यादा लंबे समय तक कैशलेस नहीं रहेंगे.

Zee Exclusive : ATM में कैश नहीं तो बैंक भरेंगे जुर्माना, RBI ने दिया निर्देश

नई दिल्ली : अगर आप भी एटीएम पर कैश नहीं मिलने से कई बार निराश हो जाते हैं तो अब ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं होगा. बैकों के एटीएम अब ज्यादा लंबे समय तक कैशलेस नहीं रहेंगे. रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं. ज़ी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंकों से कहा गया है कि अगर तीन घंटे से ज्यादा समय तक ATM कैशलेस होगा तो बैंकों पर जुर्माना लगेगा. छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से अक्सर ATM में कई दिनों तक कैश नहीं होने की शिकायत आती है. लोगों को छोटी छोटी रकम तक निकालने के लिए ब्रांच में लंबी लाइन लगानी पड़ती है.

एटीएम में लगे सेंसर से मिलेगी कैश की जानकारी

दरअसल बैंकों को ATM में लगे सेंसर के जरिये रियल टाइम बेसिस पर कैश की जानकारी मिलती है. बैंकों को ये पता चलता है कि ATM में लगे कैश के ट्रे में कितनी मात्रा में नकदी है और निकासी के औसत के हिसाब से रीफिलिंग की ज़रूरत कब तक होगी. लेकिन बैंक कई बार इसमें लापरवाही करते हैं. या फिर छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास भेज देते हैं. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कैश के बदले ग्राहकों से अलग से चार्ज वसूलते हैं.

सूत्रों के अनुसार तीन घंअै से ज्यादा समय तक नकदी नहीं होने पर बैंकों पर पेनाल्टी लगेगी. यह पेनाल्टी हर रीजन के हिसाब से अलग अलग होगी. ग्रामीण इलाकों में कैश न होने की ज्यादा शिकायत सामने आती हैं. इन जगहों पर छोटी रकम के लिए भी ग्राहकों को ब्रांच में चक्कर लगाने पड़ते हैं.

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