दिल्ली हिंसा के 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने ऐसे दायर की चार्जशीट
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दिल्ली हिंसा के 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने ऐसे दायर की चार्जशीट

दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों की आज कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों की आज कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. इन सभी आरोपियों पर UAPA और अन्य धाराओं के तहत स्पेशल सेल ने चार्जशीट दायर की थी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव के जरिए अदालत में जमा की गई. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन 14 आरोपियों में से एक आरोपी योगेंद्र कोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी, लिहाजा उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया है. अदालत ने 30 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी योगेंद्र को सशर्त जमानत दी थी.

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बताते चलें कि आरोपी योगेंद्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट में जवाब दायर करते हुए सावधानी बरतने के लिए फटकार लगाई थी. इस दौरान कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, 'आईओ ने अपने जवाब में कहा है कि चश्मदीद ने आरोपी योगेंद्र सिंह को क्राइम स्पॉट पर घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया.'

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आईओ ने अपने जवाब में ये भी कहा कि ये बातें चार्जशीट में भी लिखी है. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया. जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज को इस आदेश को गंभीरता से देखने के लिए कहा और साथ ही जांच अधिकारी को भविष्य में सतर्क रहने के लिए कहा.

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