आरोपी ताहिर हुसैन से ईडी ने कुल 9 दिनों तक पूछताछ की थी. इस दौरान ईडी ने ताहिर की कंपनी के कई दस्तावेजों को सामने रखकर ताहिर हुसैन से पूछताछ की थी, लेकिन आरोपी अधिकारियों के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया.
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नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delh Riots) मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के निष्काषित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussian) को दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी खत्म होने के बाद आरोपी ताहिर हुसैन को विभाग ने अदालत में पेश किया था.
आरोपी ताहिर हुसैन से ईडी ने कुल 9 दिनों तक पूछताछ की थी. इस दौरान ईडी ने ताहिर की कंपनी के कई दस्तावेजों को सामने रखकर ताहिर हुसैन से पूछताछ की थी, लेकिन आरोपी अधिकारियों के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया. बताया जा रहा है कि इस दौरान ताहिर की पत्नी को भी सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ करने की कोशिश की थी.
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ईडी द्वारा ताहिर हुसैन से पूछे गए सवाल
1. आरोपी ताहिर पर आरोप है कि वो अपने रिश्तेदारो के एकाउंट में बड़ी रकम भेजा करता था और फिर उनसे कैश लिया करता था. इसी पैसे का इस्तेमाल फरवरी में हुए हिंसा में किया गया. ईडी के इस सवाल पर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया.
2. आरोपी ताहिर की कंपनी ने जिस कंपनी के नाम पर इनवॉइस दिखाया था, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं? इस सवाल का जवाब भी आरोपी ताहिर ने नहीं दिया.
3. आरोपी ताहिर की अपनी कंपनी से शेल कंपनियों या डमी कंपनियों में ट्रांजेक्शन किये थे. इस बारे में ईडी अधिकारियों ने ताहिर के सामने दस्तावेज रख कर पूछताछ शुरू की, लेकिन सूत्रों की मानें तो ताहिर हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया.
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