जिले की एक अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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बांदा: जिले की एक अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण यादव की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 20 सितंबर 2011 की रात कुल्हाड़ी मारकर राजेन्द्र सिंह की हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मृतक की पत्नी सुनीता और उसके (सुनीता के) प्रेमी कुलदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दोनों के ऊपर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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तिवारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट निवाईच गांव निवासी राजेन्द्र सिंह के बड़े भाई रामेश्वर सिंह ने 21 सितंबर 2011 को पैलानी थाने में दर्ज करवाई थी. जिसमें कहा गया था कि राजेन्द्र की पत्नी सुनीता के अवैध संबंध उसकी (सुनीता की) सगी बड़ी बहन के बेटे कुलदीप सिंह से थे. अवैध संबंधों का विरोध करने पर सुनीता और उसके प्रेमी कुलदीप ने रात को खेत में कुल्हाड़ी से हमला कर राजेन्द्र की हत्या कर दी थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनीता को जमानत मिल गयी थी, जबकि कुलदीप गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाह पेश किए गए हैं.
इनपुट: भाषा
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