Jharkhand: CM हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले की जमानत याचिका खारिज
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Jharkhand: CM हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले की जमानत याचिका खारिज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला. (फाइल फोटो)

Ranchi: सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी
इसके साथ ही मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सेक्शन 15ए के तहत नोटिस जारी किया गया है. अदालत ने कहा कि SC-ST एक्ट के तहत बिना पीड़ित के बयान दर्ज किए आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसीलिए यह नोटिस जारी की जा रही है.

गढ़वा SP को हाजिर होने का आदेश
इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में गढ़वा SP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने का आदेश दिया है, अदालत ने इस मामले में गढ़वा SP पर नाराजगी भी जताई.

बता दें की इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ SC-ST एक्ट की धारा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के तहत मामला दर्ज किया है. जिसके खिलाफ आरोपी ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी.

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