Jaipur News: बिना एमआरपी के सभी उपकरणों को जब्त कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं.
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Jaipur: महामारी में काम आ रहे उपकरणों की कालाबाजारी जमकर हो रही हैं. कोरोना महामारी में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर जमकर मुनाफाखोरी, कालाबाजारी कर ठगने का काम किया जा रहा है. उपभोक्ता मामलात विभाग की टीम ने जयंती बाजार में सरिन सर्जिकल की एक ओर फर्म नेशनल सर्जिकल सप्लायर्स के यहां छापा मारा तो बड़ी मात्रा में बिना एमआरपी के सर्जिकल मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर और फेस शील्ड, इयरिंग बैंड, ऑक्सीजन वॉल जब्त किए.
महामारी में काम आ रहे उपकरणों की कालाबाजारी-मुनाफाखोरी
मुनाफाखोर आपदा में अफसर तलाश रहे हैं. दूसरी तरफ मरीजों की सांसे उखड रही हैं. निजी अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो बेहद शर्मनाक है. लेकिन इस बहती गंगा में महामारी में काम आ रहे उपकरणों सप्लाई करने वाले सप्लायर्स भी हाथ धो रहे हैं.
राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम को सूचना मिली की जयंती बाजार में सरिन सर्जिकल पर बड़ी मात्रा में बिना एमआरपी के उपकरण बेचने का काम किया जा रहा हैं. उसके बाद टीम जब पहुंची तो जो देखा वो सचमुच इस आपदा के समय अवसर तलाशने जैसा था.
टीम को निरीक्षण के दौरान 3 प्लाई सर्जिकल मास्क के 55 हजार, फेस शील्ड के 975, हियरिंग एड के 20, ऑक्सीमीटर के 12 और ऑक्सीजन रेगुलेटर के 4 नग मिले. इन सभी नगों के पैकेटों पर MRP और निर्धारित सूचना का डिस्प्ले नहीं पाए जाने पर सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया. टीम के सहायक नियंत्रक राकेश सोनी ने बताया कि सप्लायर्स ऑथेंटिक उपकरण की आड़ में बिना एमआरपी के उपकरण बेचने का काम कर रहा था यानि की इस आड़ में बिना एमआरपी के उपकरण बेचकर भारी मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही थी. बिना एमआरपी के सभी उपकरणों को जब्त कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं.
अलग-अलग शहरों में टीम ने की छापेमारी
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि करौली जिले में ऑक्सीमीटर KN-95 मास्क को बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर चार मेडिकल स्टोर के विरुद्ध कार्रवाई की गई. मनोज मेडिकल स्टोर, भानु ड्रग स्टोर और अरोड़ा मेडिकल स्टोर हिंडौन सिटी पर ऑक्सीमीटर को बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर प्रत्येक फर्म के विरुद्ध 5 हजार, हरी मेडिकल स्टोर पर बिना डिक्लेरेशन के KN- 95 मास्क के 35 पैकेटों को जब्त करते हुए 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई.
सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 निरीक्षण किए गए. निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने और पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर छः दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 32 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई.
उधर बाड़मेर जिले में महावीर ट्रेडिंग कंपनी बालोतरा द्वारा वनस्पति तेल को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर विभाग द्वारा 5000 का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में श्री बालाजी मार्ट पर धनिया, मिर्ची, दाल तथा चिप्स के पैकेटों पर पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6, 27 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम द्वारा 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.
अब तक हेल्पलाइन नंबर पर मिली 210 शिकायतें
उधर, उपभोक्ता मामलात के सचिव नवीन जैन ने बताया की एक माह में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और एमआरपी से अधिक कीमत के संबंध में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई. इस दौरान हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की गयी.
सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने, बैंकिंग सेवाओं और पीडीएस से संबंधित थी। हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादों का जिला रसद अधिकारियों के पर्यवेक्षण में खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की.
व्यापारियों की ओर से रोजमर्रा काम में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं जैसे चना दाल, सरसों तेल, साबुन, अमूल दूध आदि को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था. जिस पर विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया.
कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा रेड अलर्ट जनअनुशासन लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा इसे अवसर मानते हुए आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं. इन सभी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जा रही है.
बीते एक माह में हेल्पलाइन नंबर पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई. कोटा के छतरपुरा में अंजना किराना स्टोर द्वारा तंबाकू उत्पादों को एमआरपी से अधिक कीमत से बेचने पर 5000 का जुर्माना लगाया गया. सुभाष चौक मालाखेड़ा अलवर के मैसर्स सर्राफ मील द्वारा ओसवाल साबुन पैकेट पर अंकित एमआरपी 58 से ज्यादा कीमत 70 रुपए में बेच रहा था, जिस पर विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत 5000 का जुर्माना किया गया.
इसी तरह दौसा जिले की बसवा तहसील के दुकानदार गुर्जर मल साहू द्वारा आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच रहा था, जिस पर टीम द्वारा 5000 की पेनल्टी लगाई. उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य जिलों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई.
प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.