दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2021: जानें मिलने वाली छात्रवृत्ति, एप्लीकेशन प्रोसेस समेत अन्य डिटेल
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दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2021: जानें मिलने वाली छात्रवृत्ति, एप्लीकेशन प्रोसेस समेत अन्य डिटेल

Divyang Pre-Matric Scholarship Scheme 2021: योजना के लिए भारत के दिव्यांग छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं.

दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2021: जानें मिलने वाली छात्रवृत्ति, एप्लीकेशन प्रोसेस समेत अन्य डिटेल

नई दिल्लीः Divyang Pre-Matric Scholarship Scheme 2021: दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजनाओं में से एक है. इसके तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के 25,000 हजार स्टूडेंट्स को हर साल आर्थिक सहायता दी जाता है. केंद्र सरकार की इस योजना में देश के हर राज्य में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना-2021 के बारे में सभी डिटेल्स.

क्या है दिव्यांग प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (What is DPMSS) 
9वीं और 10वीं के दिव्यांग स्टूडेंट्स को पढ़ाई जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है. प्राइमरी और मिडिल स्कूल के दौरान भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. इसी बात का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने DPMSS योजना की शुरुआत की. जिसके तहत देशभर के 25 हजार छात्रों के स्कॉलरशिप दी जाती है. 

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किन्हें मिलती है स्कॉलरशिप?(DPMSS Eligibility Criteria)

  • भारत का दिव्यांग छात्र होना अनिवार्य है. 
  • 40% या उससे ज्यादा विकलांगता के शिकार छात्र योजना के पात्र रहेंगे.
  • अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ वैध दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है. 
  • दिव्यांग अधिकार अधिनियम-2016 के तहत अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परिभाषित करना जरूरी है. 
  • परिवार के दो या दो से अधिक दिव्यांग बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे अगर दिव्यांग पैदा होते हैं तो तीन बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा.  
  • स्कोलरशिप एक साल के लिए होती है. फेल होने के बाद उसी कक्षा में एडमिशन लेने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 
  • इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं ले सकते. 
  • अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय ढाई लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 
  • अभ्यर्थी सरकारी या रजिस्टर्ड माध्यमिक स्कूल के स्टूडेंट होना चाहिए. 

डॉक्यूमेंट्स (DPMSS Documents)

  • आधार कार्ड
  • स्कूल आईडी कार्ड
  • मूल-निवासी प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता सर्टिफिकेट
  • SC/ST/OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • पिछली पास की हुई कक्षा की मार्कशीट
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी?
योजना के तहत रेगुलर स्टूडेंट्स को हर महीने 500 रुपये और होस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 800 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. 

2000 से 4000 रुपये तक पुस्तक अनुदान तथा दिव्यांगता भत्ता मिलेगा. 

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नवीनीकरण (DPMSS Renewal)
योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने वर्तमान कक्षा पास की, वह एक बार फिर अप्लाई कर सकते हैं. 

किस आधार पर मिलेगी स्कोलरशिप 

  • दृष्टि बाधित दिव्यांग- 4000 रुपये सालाना
  • श्रवण बाधित दिव्यांग- 2000 रुपये सालाना
  • शारीरिक दिव्यांग(OH)- 2000 रुपये सालाना
  • बौद्धिक दिव्यांग- 4000 रुपये सालाना
  • इन चारों के अलावा अन्य दिव्यांगों को 2000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाएगा. 

ऐसे करें अप्लाई (DPMSS How to Apply)
योजना के लिए पात्र उम्मीदवार भारत सरकार के सकॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. 

ऑफलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई (DPMSS Offline application)
ऑफलाइन आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स इस लिंक पर जाकर disabilityaffairs.gov.in ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस पते पर भेजें ऑफलाइन फॉर्म
ऑफलाइन भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेजें. 

अपर सचिव (छात्रवृत्ति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नबंर- 519, 5th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003.

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