Knowledge: ट्रेन में इन चीजों को ले जाने पर है प्रतिबंध, उल्लंघन पर हो सकती है जेल
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Knowledge: ट्रेन में इन चीजों को ले जाने पर है प्रतिबंध, उल्लंघन पर हो सकती है जेल

ट्रेन में एक्सप्लोसिव, खतरनाक सामान, ज्वलनशील पदार्थ, खाली गैस सिलेंडर, एसिड, गेम जैसे सामान नहीं ले जा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने साथ साइकिल, बाइक भी नहीं ले जा सकते. वहीं, अगर कोई अभ्यर्थी पालतू जानवर ले जाना चाहते हैं तो वो अपने साथ सीट में नहीं रख सकते हैं.

Knowledge: ट्रेन में इन चीजों को ले जाने पर है प्रतिबंध, उल्लंघन पर हो सकती है जेल

नई दिल्ली. ट्रेन में यात्रा के दौरान लोग अपने साथ सामान ले जाते हैं. इसमें घर की जरूरत के अलावा कई अन्य चीजें शामिल होती हैं. लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें ट्रेन में ले जाने की मनाही होती है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित सामानों को लेकर ट्रेन में सफर करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि ट्रेन में कौन-कौन से सामान नहीं ले जाना चाहिए..

ट्रेन में नहीं ले सकते हैं ये सामान
ट्रेन में एक्सप्लोसिव, खतरनाक सामान, ज्वलनशील पदार्थ, खाली गैस सिलेंडर, एसिड, गेम जैसे सामान नहीं ले जा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने साथ साइकिल, बाइक भी नहीं ले जा सकते. वहीं, अगर कोई अभ्यर्थी पालतू जानवर ले जाना चाहते हैं तो वो अपने साथ सीट में नहीं रख सकते हैं, इसके लिए उनकी अलग टिकट कटती है और उन्हें ब्रेक-वैन में ले जाया जाता है. साथ ही अपने साथ व्यापारिक वस्तुएं ले जाने की भी मनाही है.

इतने बड़े बैग में ही ले जा सकते हैं सामान
कोई भी व्यक्ति ट्रेन में अपने साथ ट्रंक, सूटकेस, बॉक्स ले जा सकते हैं, जो 100 cms. x 60 cms x 25 cms से ज्यादा के नहीं होने चाहिए. वहीं, ट्रेन में गैस सिलेंडर की मनाही है, लेकिन मेडिकल स्थिति में यात्री अपने साथ मेडिकल सिलेंडर ले जा सकते हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो रेलवे की ओर से कई सुविधा भी दी जाती है.

हो सकती है तीन साल की जेल
रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत आप पर 1000 रुपए का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

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