Unlock 5.0: स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जारी हुईं गाइडलाइंस, डालिए एक नजर
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Unlock 5.0: स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जारी हुईं गाइडलाइंस, डालिए एक नजर

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (Union Territories) की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है. इन्हें आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा.

अक्टूबर में खोले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा पांचवे चरण की रीओपनिंग (Unlock Phase 5.0) के लिए गाइडलाइंस यानी दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी गई है. इन्हें आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा. इस बार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दे गई है.

  1. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक फेज 5 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं
  2. इन्हें आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा
  3. केंद्र सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है

जारी रहेगी ऑनलाइन शिक्षा
स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं (Online Education) का आयोजन जारी रहेगा और कोई भी छात्रों को स्कूल आने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा. साथ ही छात्रों के स्कूल जाने के लिए उनके पैरेंट्स की लिखित सहमति भी दिखानी होगी. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है. प्रदेश सरकारें अपने राज्य और क्षेत्र विशेष की स्थिति का आकलन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (Union Territories) की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है.

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अनलॉक 5.0 में विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश

1. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने संबंधित निर्णय ले सकती हैं. हालांकि, उन्हें यह निर्णय शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से परामर्श के बाद ही लेना होगा.
2. ऑनलाइन टीचिंग (Online Teaching) और डिस्टेंस लर्निंग (Distance Learning) गतिविधियां जारी रहेंगी और इसे प्रोत्साहित भी करना होगा.
3. जो छात्र-छात्राएं या अभिभावक स्कूल जाकर क्लास अटेंड करने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करना चाहते हैं, उन पर स्कूल भेजने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है.
4. छात्र-छात्राएं अपने अभिभावक के लिखित सहमति पत्र के साथ ही स्कूल जा सकेंगे.
5. अटेंडेंस (Attendance) की अनिवार्यता नहीं होगी और यह पूरी तरह पेरेंट्स की सहमति पर आधारित होगा.
6. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने राज्य या क्षेत्र में स्थित स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाए जाएंगे. इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार एसओपी (SOP) पर आधारित किया जाएगा. जो भी स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे, उन्हें संबंधित राज्य की सरकार द्वारा तैयार एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा.

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विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

1. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों (Colleges/Universities) को खोले जाने की टाइमिंग के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से परामर्श के आधार पर निर्णय लेना है.
2. ऑनलाइन क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इन्हें बढ़ावा देना होगा.
3. 15 अक्टूबर 2020 से साइंस (Science) और टेक्नोलॉजी (Technology) स्ट्रीम में पीएचडी और पोस्ट-ग्रेजुएट कर रहे विद्यार्थी लैबोरेट्री/एक्सपेरिमेंटल कार्यों के लिए संस्थान जा सकते हैं.
4. केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में, संस्थान के प्रमुख खुद को इस बात के प्रति संतुष्ट करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की सच में जरूरत है या नहीं.
5. अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे- राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि केवल संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होने पर ही संस्थान खोल सकते हैं.

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