NEET के गलत प्रश्नों पर SC ने कहा, 'हम विषय विशेषज्ञ नहीं, जो हर प्रश्न की जांच करें'
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2019) के 5 जून को हुए रिजल्ट में दखल देने से मना कर दिया है. परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्रों से अदालत ने कहा कि हम विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते.
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2019) के 5 जून को हुए रिजल्ट में दखल देने से मना कर दिया है. परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्रों से अदालत ने कहा कि हम विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते. क्या हम प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न की जांच करेंगे. कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले छात्रों के गुप को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है. लेकिन शीर्ष अदालत ने छात्रों को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है.
छात्रों का आरोप चार गलत सवाल पूछे गए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रश्नपत्र में कुछ सवाल गलत थे तो इसके लिए आप हाईकोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. आपको बता दें NEET UG 2019 परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की शिकायत लेकर छात्रों का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट गया था. छात्रों का कहना था कि परीक्षा में 4 गलत सवाल पूछे गए थे. ये सवाल एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर के थे.
छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इन सवालों को हटाकर उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन कराया जाए और इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार करने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि छात्र अपनी शिकायत हाईकोर्ट में लेकर जाएं.
(इनपुट : महेश गुप्ता/ सुमित कुमार)
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