इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और उनके तीन परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और उनके तीन परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह उनके खिलाफ उनकी पत्नी आलिया द्वारा दर्ज कराए गए उत्पीड़न मामले से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने नवाजुद्दीन, उनकी मां मेहरुन्निसां और भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. हालांकि, नवाज के तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को ऐसी कोई राहत नहीं मिली है.
हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान नवाजुद्दीन के वकील अभिषेक कुमार मौजूद थे. आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना पुलिस स्टेशन में नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद पर हमला करने और 2012 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था.
बताते चले कि प्राथमिकी सबसे पहले मुंबई में दर्ज की गई थी, लेकिन बुढ़ाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित घटना होने के लिहाज से इसे बुढ़ाना पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था.