काला हिरण शिकार मामला : सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे जाएंगे जेल या होंगे बरी? फैसला आज
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काला हिरण शिकार मामला : सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे जाएंगे जेल या होंगे बरी? फैसला आज

सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था.

काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट सुनाएगा फैसला. तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान के साथ एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले पर आज (गुरुवार) अंतिम फैसला आने वाला है. पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और वह अपने इस फैसले को आज सुनाने वाले हैं. इस मामले की सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसके चलते सभी आरोपी सितारे बुधवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे.

  1. 1998 में हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के वक्त का है मामले
  2. जोधपुर के पास एक गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप
  3. सलमान खान के आखिरी मामले पर आज आएगा फैसला

लाइव अपडेट्स-:

- काला हिरण मामले में सुनवाई करने वाले सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री के सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचने की उम्मीद है.

- कोर्ट का फैसला सुनने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर में हैं.

- कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं. इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला

यहां आपको याद दिला दें कि, सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. उन्होंने बताया कि, जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने  के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाव वाले वहां एकत्र हो गए थे. गाव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे. 

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इन धाराओं के तहत होगी सजा
बता दें, इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 में आरोप लगाए गए है. वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंतसिंह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई है. अगर कोर्ट सलमान के साथ बाकी आरोपियों को दोषी मानती है तो उन्हें वाइल्ड लाईफ एक्ट 9/51 व 9/52 कम से कम एक साल से लेकर छह साल तक की जेल हो सकती है.

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चार मामलों में फंसे हैं सलमान
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था. इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर आज फैसला आने वाला है. अब इस मामले में सलमान और उनके साथियों को कोर्ट बरी करता है या सजा सुनाता है इसका जवाब कुछ देर में मिल जाएगा. 

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